अगर आप गुरुग्राम में इंडिपेंडेंट फ्लोर खरीद कर अपना आशियाना बनाने वालों में से हैं तो यह आपके लिए एक बड़ी खबर है अब आपको फ्लोर की रजिस्ट्री के लिए OC लेना आवश्यक है यह अनिवार्य हो चुका है. एक फ्लोर पर बनी एक से अधिक फ्लैट अब अलग-अलग जाति नहीं खरीद सकते अमित के लिए नया कानून जोड़ दिया गया है एक बार में एक ही सेल डीड को एग्जीक्यूटिव किया जाएगा बता दी डीसी ने इस संबंध में डीटीपी समेत जिले के सभी तहसीलदारों के साथ एक बैठक की और सारे निर्देश जारी कर दिए.
गुड़गांव में संपत्ति के दाम दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा अधिक है ऐसे में ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंट फ्लोर खरीद रहे हैं एक से अधिक फ्लोर पर एक से अधिक फ्लैट बनाकर उनकी एंट्री अलग-अलग दिखा देते थे और इसे इंडिपेंडेंट फ्लोर बता कर लोगों को बेच देते हैं । DTP आर एस बाठ ने बताया ने बताया कि पालम विहार क्षेत्र से इस तरह के अब तक कई मामले आ चुके हैं. यह मामला डीसी के पास पहुंचा डीसी ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया इस घटना के बाद डीसी ने जिले के सभी तहसीलदारों के साथ एक मीटिंग की और निर्देश जारी करने का आदेश दिया उन्होंने बताया कि अब वे मेट इंडिपेंडेंट फ्लोर की रजिस्ट्री के लिए उसी होना जरूरी है.

डीजीपी ने बताया कि उसी से ही किलियर होता है कि कितने फ्लोर बने हुए हैं एक फ्लोर पर कितने रूम और कितने फ्लैट बने हुए हैं OC मिलने के बाद संपत्ति पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है.
अगर कोई व्यक्ति किसी कॉलोनाइजर ने एक फ्लोर पर एक से ज्यादा फ्लाइट बना लिए हैं तो इनकी रजिस्ट्री अब केवल एक ही व्यक्ति को दी जाएगी एक से अधिक व्यक्ति को एक फ्लोर पर बने फ्लैट अब नहीं बेचे जा सकेंगे उन्होंने बताया कि OC की अनिवार्य समेत इस बाबत निर्देश के सभी तहसीलदारों को भेज दिए गए.