हरियाणा में PGT अध्यापक की भर्ती पर लगी रोक, हाई कोर्ट के नए आदेश जारी

PGT गणित परीक्षा: हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में विराम

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) गणित पद के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने से रोक लग गई है, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ।

याचिका का मुद्दा:

  • आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के बारे में ग्राहकी: याचिका में आरोप है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने के बावजूद, उन्हें चयन नहीं किया गया है।

हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश:

  • विषय ज्ञान परीक्षा स्थगित: हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 24 जून 2023 के विज्ञापन संख्या 29/ 2023 और 44/ 2023 के मुताबिक विषय ज्ञान परीक्षा स्थगित करने का निर्देश दिया जाता है।

याचिकाकर्ता की मांग:

  • परिणाम रद्द करने की मांग: याचिकाकर्ता ने स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद्द करने का आदेश मांगा था।
  • चयन प्रक्रिया में विराम: आदेश के बाद, एचपीएससी द्वारा PGT (गणित) के 250 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पर विराम लग गया है।

आदेश का पूरा विवरण:

  • मामले में आदेश सुरक्षित: महेंद्रगढ़ के नीरपुर निवासी परमिला द्वारा दायर की गई याचिका के मामले में आदेश को पारित किया गया है।
  • योग्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजन: हाई कोर्ट ने आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य उम्मीदवारों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है।

इस आदेश के परिणामस्वरूप, एचपीएससी द्वारा PGT (गणित) के 250 पदों के लिए होने वाले चयन प्रक्रिया पर विराम लग गया है जबतक स्थिति की स्पष्टता नहीं होती है।