चुनाव की घोषणा के बाद हरियाणा में लागू हुई आचार संहिता, अब जून तक नहीं कर सकेंगे ये कार्य

हरियाणा में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता का प्रारंभ हो गया है। यह नियम जून तक चुनावी प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगा।

विकास पर विराम: निर्देशों के साथ अभिव्यक्ति

चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, और अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं।
किसी भी नए कार्य के लिए टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे और कोई नई घोषणा नहीं की जाएगी।


जिला निर्वाचन अधिकारियों की शक्तियां

जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले में शक्तियां मिल जाती हैं।
बिना उनकी अनुमति के, कोई भी रैली या सार्वजनिक आयोजन नहीं हो सकेगा।


चुनाव प्रचार और सरकारी काम

सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण या नियुक्ति नहीं होगी।

सभी निर्देश चुनाव प्रक्रिया के अंत तक लागू रहेंगे।
इससे पहले किसी भी काम का शिलान्यास या शुरुआत नहीं की जाएगी।
अवधि और समय:

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
कोई भी पार्टी या इफ्तार पार्टी का आयोजन सरकारी खर्च पर नहीं किया जा सकेगा।
समर्थन की मांग:

चुनाव प्रचार के लिए सरकारी साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
विधायक या मंत्री अपनी विकास निधि से कोई नई धनराशि जारी नहीं कर सकेंगे।
निर्देशों का पालन:

सरकारी भवनों में राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगाई जाएंगी।
धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान, सभी अधिकारियों को निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
इस समय में, न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रख सकें।