मनोहर सरकार का आश्चर्यजनक आदेश, अब ड्यूटी पर भी सरकारी कर्मचारी पी सकेंगे शराब


हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान भी अब शराब की छूट मिलेगी। इस फैसले के तहत करीब 5,000 कर्मचारियों को कॉर्पोरेट कार्यालय में बीयर, वाइन, और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों की अनुमति दी जाएगी।

लाइसेंस के लिए कंपनियों को क्या करना होगा
नई उत्पाद शुल्क नीति के तहत, कॉर्पोरेट कार्यालय को कम मात्रा में मादक पेय पदार्थों का लाइसेंस (एल-10एफ) मिलेगा। कार्यालयों को धन देने की अनिवार्यता होगी। यह लाइसेंस उन कार्यालयों को भी मिलेगा जो 100,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाले हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
देशी शराब और आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क में थोड़ी वृद्धि हुई है।
सरकार का लक्ष्य ‘गौ सेवा’ के लिए 400 करोड़ रुपये जुटाने का है।
नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी है, जिसमें खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है। सरकार का लक्ष्य है पर्यावरण और पशु कल्याण को बढ़ावा देना।