हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. केंद्र के द्वारा जिन 7 जातियों को SC वर्ग में शामिल किया गया है उसको लेकर सीएम खट्टर ने कहा कि उन्हें हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा. इसके अलावा सीएम खट्टर ने राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है. वही सीएम ने 3 स्टेट पुलिस अवॉर्ड के लिए SOP को भी मंजूरी दी है.इन 7 जातियों को SC में किया शामिलसीएम मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए 7 जातियां अहेरिया, अहेरी, हेरी, रायसिख, डेरी, थोरी, तुरी जाति को केंद्र ने SC में शामिल किया गया है. उनको हरियाणा में भी समान लाभ मिलेगा. वही सीएम ने बताया कि जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग-अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया है.सरकार ने पेंशन योजना में भी किए बदलावसीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के पेंशन योजना के आय के मानदंडों में भी बदलाव किया है. 60 लाख से अधिक उम्र वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन किया गया है. वही 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद महिलाओं को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलने वाला है. लेकिन इसके लिए लाभार्थी की सभी स्रोतों से प्राप्त आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. कैबिनेट में लिए गए अन्य कई फैसलेइसके अलावा सीएम खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में बी संशोधन को मंजूरी दी गई है. वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति नियम, 2023 के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए पंचायती राज अधिनियन 1995 में संशोधन किया गया है. जिससे ग्राम पंचायतों में अब विधायकों की पावर बढ़ने वाली है. सरपंच अब सरकार से आया ग्रांट का पैसा मनमर्जी से खर्च नहीं कर पाएंगे. अब उन्हें मुख्यालय से मिले आदेशों के आधार पर ही काम करना होगा.