यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अब रेलवे में हाफ टिकट पर नहीं मिलेगा यह लाभ, बदल गया नियम

भारतीय रेलवे में रेल यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया गया है, जिससे हाफ टिकट पर बीमा कवर नहीं मिलेगा। आईआरसीटीसी के अनुसार, अब केवल पूरा किराया देकर बुक किए गए टिकटों पर ही बीमा योजना का लाभ मिलेगा।

बीमा योजना में विकल्प चुनें

ऑनलाइन टिकट बुक करते समय रेल यात्री को बीमा योजना का विकल्प चुनना होता है। इसके बाद, बीमा कंपनी द्वारा यात्री के मोबाइल और ई-मेल आईडी पर एक मैसेज भेजा जाता है। यदि ट्रेन बदलकर अन्य मार्ग पर चलती है, तो भी बीमा कवर मिलेगा। वैकल्पिक ट्रेन बुकिंग के दौरान भी यात्री को बीमा लाभ प्राप्त होगा।

बीमा कवर के लाभ

रेल यात्री की मृत्यु पर 10 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये, और अस्पताल में इलाज कराने पर 2 लाख रुपये आश्रितों को दिए जाते हैं। इसके अलावा, 10 हजार रुपये सड़क परिवहन के लिए भी प्रदान किए जाते हैं।

बीमा योजना के आंकड़े

2018-19 में 34.40 करोड़ यात्रियों ने बीमा कराया और प्रीमियम के रूप में 8.53 करोड़ रुपये भुगतान किया गया। 2019-20 में 27.30 करोड़ यात्रियों ने बीमा योजना के तहत 13.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

योजना की शुरुआत और प्रीमियम दरों में बदलाव

रेल यात्री वैकल्पिक बीमा योजना की शुरुआत सितंबर 2016 में की गई थी। प्रारंभ में, प्रति यात्री प्रीमियम 0.92 पैसा था, जिसे बाद में घटाकर 0.42 पैसा प्रति यात्री कर दिया गया था। अब, प्रति यात्री प्रीमियम बढ़ाकर 45 पैसा कर दिया गया है।

इस नए नियम के अनुसार, हाफ टिकट पर यात्रा करने वाले बच्चों को बीमा कवर का लाभ नहीं मिलेगा। यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए पूरा किराया देकर बीमा कवर का लाभ प्राप्त करना होगा।