अब मोटरसाइकिल पर सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं। तीसरे की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपने अधिकांश देखा होगा कि पति-पत्नी व बच्चे एक मोटरसाइकिल पर आते-जाते रहे हैं लेकिन अब उनकी परेशानी बढ़ने वाली है।
दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठा कर कहीं जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर आपका एक हजार रुपये का चालान कट सकता है।
जानकारी नहीं है। ऐसे में चाहिए कि सबसे पहले अधिक से अधिक लोगों को इस नए कानून के प्रति जागरूक किया जाए। उसके बाद ही इसे लागू किया जाए। अभी फिलहाल अधिकांश लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से वे अनजाने में यातायात नियम को तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में इस दौरान अगर किसी व्यक्ति को यातायात पुलिस पकड़ती है तो फिर उन्हें फाइन देना पड़ सकता है।
चेकिंग के दौरान अगर आपके पास एम परिवहन ऐप अथवा डिजीलाकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण और बीमा के दस्तावेज हैं तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं कर सकेंगे। पहले कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान था।