हरियाणा की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च मिलेगा मुख्यमंत्री राहत कोष से, ये है आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा की सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के अंतर्गत चिकित्सा खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। इस योजना के तहत, जरूरतमंद लोगों को 15 दिन के भीतर आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

जिला स्तरीय कमेटी का गठन और लाभ की सीमा का निर्धारण
इस योजना के अंतर्गत, जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी संबंधित संसदीय, नगर पालिका, और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से बनी है। इसके साथ ही, आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपए में निर्धारित किया गया है।

आवेदन की सरलता और लाभ की शर्तें
आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने के लिए लोग अब सरल पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में, आवेदकों को अपने चिकित्सा खर्च के संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि लाभार्थियों को वर्ष में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठाने की अनुमति होगी।

यह सुविधा निशुल्क है और सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाने का एक और कदम है। आर्थिक समाज में स्वस्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण और उपयोगी है।