अब डिग्रियों पर पिता के साथ दिखेगा माता का भी नाम, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जहां सर्टिफिकेट और डिग्री पर केवल पिता का ही नहीं, बल्कि माता का भी नाम होना जरूरी बताया गया है।

माता-पिता का नाम अनिवार्य:

शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और डिग्रियों में माता-पिता दोनों का नाम होना चाहिए, यह फैसला हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की बहस की जरूरत नहीं है, और यह सामाजिक महत्व का मुद्दा है।

मामला

यह मामला गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का है, जिसमें एक लॉ ग्रेजुएट रितिका प्रसाद ने मां-पिता के नाम की मांग की थी। इसके साथ ही, कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया है ताकि वह नए सर्टिफिकेट में मां-पिता का नाम शामिल कर सके।

समाज में समानता की बात:

उच्च शिक्षा में समानता की महत्वपूर्ण बात को लेकर कोर्ट ने कहा है कि सर्टिफिकेटों में माता-पिता का नाम होना अत्यंत आवश्यक है। इसे एक गर्वनीय स्थिति कहा गया है और समाज में समानता का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है।