हाईकोर्ट ने विधवा पेंशन रोकने पर लगाई हरियाणा सरकार को फटकार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधवा की पेंशन में हुई रोकथाम को लेकर रवैया का कड़ा आलोचना किया है। याचिकाकर्ता के पक्ष में इस न्यायप्रद फैसले के बाद, कोर्ट ने विधवा को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया है।

हाईकोर्ट की सख्ती:
हाईकोर्ट ने सरकार की विधवा की पेंशन में हुई रोकथाम को ठुकराया और 39 महीनों तक पेंशन से 4500 रुपये प्रति माह काटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त भुगतान होने पर सुधार के लिए भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है।

समस्या की उत्तराधिकारिता:
हाईकोर्ट ने समझाया कि याचिकाकर्ता की गलती नहीं थी, फिर भी उसे 15 महीने तक पेंशन से वंचित रखा गया। इसे मनमाना, संवेदनशील और अमानवीय करार मानते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को फैसले में सुधार करने का आदेश दिया।

नियम में संशोधन की समीक्षा:
मामले में याचिकाकर्ता ने बताया कि 2009 में पेंशन नियमों में संशोधन के बाद अतिरिक्त भुगतान की समस्या उत्पन्न हुई थी। हाईकोर्ट ने इसे गहराई से समझाने के लिए सरकार से समीक्षा करने का आदेश दिया है।

सांसदीय सम्बन्ध:
याचिकाकर्ता ने भिवानी की सर्वेश देवी के सांसदीय संबंध को बताया, जिनके पति कार्यरत फायरमैन थे। उनकी मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता ने सरकार से पारिवारिक पेंशन की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को सख्ती से आलोचना की है।