राज्य के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर जी की पहल:
हरियाणा सरकार ने एक नई पहल के तहत, हरियाणा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है राज्य की अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
लोन अवसर:
इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को खुद के अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा Rs.60000 का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।
उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य है राज्य की अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खुद का व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।
ऑनलाइन आवेदन:
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जो सरल पोर्टल के माध्यम से संभव है।
पात्रता और दस्तावेज़:
आवेदक का हरियाणा में स्थायी निवास होना चाहिए।
महिला अनुसूचित जाति से संबंधित होनी चाहिए।
आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
आवेदक के पास निर्धारित दस्तावेज़ होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, और मोबाइल नंबर।
आवेदन प्रक्रिया:
सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
“New User? Register Here” पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
लॉगिन करें और “सेवाओं के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
“महिला रोजगार के लिए आवेदन” चयन करें।
आवेदन पत्र भरें और जमा करें।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, महिलाओं को स्वरोजगार के सपने पूरे करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह योजना न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।