जिला गुरुग्राम में असंगठित इलाके के श्रमिकों कामकरने वालो , छोटे तथा मध्यम किसानों के पंजीकरण ई-श्रम योजना-2021 के अंतर्गत कराने को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय संयोजन कमेटी की बैठक लघु सचिवालय में हुई ये मीटिंग खास रही। इस मीटिंग की अध्यक्षता उपायुक्त डा. यश गर्ग ने की थी । उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा लोगो के लिए फ्री होगा। स्थायी अंग-भंग होने पर उसे एक लाख रुपये तक की सहायता राशि धन मिलेगी।

बता दे इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि योजना शमजदूरों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस योजना का लाभ उठाने लेने के लिए हर व्यक्ति को अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। यह काम एकदम फ्री किया जा रहा है। इसमें वे ही श्रमिक मजदूर अपना पंजीकरण करा सकते हैं जिन श्रमिक की आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष तक है। साथ ही वह आयकर के दायरे में न आते हों। ईपीएफओ या ईएसआइसी का भी फ़ायदा नहीं मिल रहा हो।
आपको बता दे ई-श्रम योजना का लाभ छोटे मध्यम किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर , मनरेगा योजना के श्रमिक मजदूर, पशुपालन श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू कार्य करने वाले हर’ व्यक्ति, आशा वर्कर, रिक्शा या आटो रिक्शा ड्राइवर, लकड़ी का काम करने वाले, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, ईंट भट्ठा या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति, भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को इस पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा मिलेगा।