दिल्ली मेट्रो में शराब की अनुमति – सोशल मीडिया पर हलचल!
मेट्रो में शराब लेकर यात्रा करने पर जारी सूचना के बारे में चर्चा बढ़ी है। ट्विटर पर डीएमआरसी के साथ बातचीत में यह जानिए कि क्या है नई लिमिट और कौन सी लाइन पर ले जा सकते हैं शराब।
ट्रेन, प्लेन, और कार में शराब – नए नियमों की राह में
ट्रेन में:
रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार, ट्रेन में शराब पीना मना है। रेलवे संपत्ति में या प्लेटफार्म पर शराब पीना 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना के साथ गैरकानूनी है।
प्लेन में:
डोमेस्टिक फ्लाइट्स में यात्रा करते समय यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब ले सकते हैं, लेकिन फ्लाइट्स में शराब परोसने का अधिकार सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ही है।
कार में:
राज्यों के विभिन्न कानूनों के अनुसार, कार में शराब लेने की विभिन्न मात्राएं और प्रतिबंध हैं। ध्यानपूर्वक राज्य के कानूनों का पालन करें, अन्यथा 5 साल की कैद या 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।*
सावधानी बरतें और सुरक्षित यात्रा करें!