हरियाणा में चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें उन्हें अपने घर से ही वोट करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
आवेदन प्रक्रिया:
इसके लिए बुजुर्गों को फार्म- 12D भरकर देना होगा, जबकि दिव्यांग लोगों को अपनी दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। 40% से अधिक दिव्यांग लोगों को घर से ही वोट करने की सुविधा मिलेगी।
ट्रांसपोर्ट की सुविधा:
मतदाताओं को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें कोई कठिनाई ना हो और वे आसानी से मतदान कर सकें।
नये वोटर्स के लिए मौका:
चुनाव आयोग ने युवाओं के लिए भी एक अवसर प्रदान किया है, जिसमें वे 18 वर्ष के होते ही वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नामांकन-पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक का समय है।