हरियाणा में युवकों के लिए बडी़ खबर: हाईकोर्ट ने ग्रुप सी के 20 पदों की भर्ती से रोक हटाई

हरियाणा में ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती में हाईकोर्ट ने लगाई रोक को हटाया
हाईकोर्ट ने दो श्रेणियों को छोड़कर बाकी का परिणाम जारी किया

हरियाणा में ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगी रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने दो श्रेणियों को छोड़कर बाकी का परिणाम जारी करने और भर्ती को आगे बढ़ाने की छूट दी है।

हाईकोर्ट का फैसला: सरकार को राहत दी
विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने की अनुमति

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ किया है। हाईकोर्ट ने विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

याचिकाकर्ताओं का दावा: भर्ती में अनिच्छित विघटन
आवेदन न होने की शिकायत

याचिकाकर्ताओं के अनुसार भर्ती के दौरान आवेदन न होने से कई योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। इसके परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए सरकार व आयोग को भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

न्यायिक तंत्र की बड़ी उपलब्धि
सुनिश्चित किए गए योग्य उम्मीदवारों के हक

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक की रक्षा करते हुए सुनिश्चित किया है कि योग्य उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति मिले। इससे 20 हजार पदों की भर्ती के रास्ते में आई रोक हटी है और सरकार को आगे की कदम उठाने की स्वतंत्रता मिलती है।