कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है। नए नियमों के तहत EPFO मेंबर अब 68J क्लेम के तहत 1 लाख रुपये तक आसानी से निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा केवल 50 हजार रुपये थी।
स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान मदद
अब मेंबर अपनी अलग-अलग जरूरतों के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएफ फंड से निकासी कर सकते हैं। इनमें शादी, लोन रिपेमेंट, घर, जमीन, फ्लैट खरीदना, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे जरूरी काम शामिल हैं।
इलाज के लिए निकासी की सीमा में बढ़ोतरी
EPFO ने एक सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि मेंबर 68J के तहत अपने या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए एडवांस में अधिक राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 31 के साथ सर्टिफिकेट सी भी जमा करना होगा, जिसमें कर्मचारी और डॉक्टर दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
जरूरी बदलाव
EPFO ने सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में भी कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। अब मेंबर अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग फॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं।
EPFO के इन बदलावों से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, खासकर स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति में।