दिल्लीवालों के काम की खबर,पुराने चालान होंगे माफ, जानें कब और कहां पहुंचे

अगर आपका ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो इसे निपटाने का सुनहरा मौका आ गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है, जहां लंबित चालानों और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा। यह लोक अदालत दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से दिल्ली की 7 जिला अदालतों में आयोजित होगी।

कैसे करें चालान का निपटारा?

लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर एक विशेष लिंक जारी किया जाएगा, जहां से पेंडिंग चालान की स्लिप डाउनलोड करनी होगी। केवल इस स्लिप के जरिए ही चालान निपटारा संभव होगा। बिना स्लिप के लोक अदालत में चालान का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

1.80 लाख पेंडिंग चालानों का होगा निपटारा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस लोक अदालत में कुल 1 लाख 80 हजार पेंडिंग चालानों/नोटिसों का निपटारा किया जाएगा।

  • चालान स्लिप डाउनलोड करने का लिंक सोमवार सुबह 10 बजे से एक्टिव होगा।
  • यह लिंक ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा: traffic.delhipolice.gov.in
  • एक दिन में अधिकतम 60,000 चालान स्लिप डाउनलोड की जा सकेंगी।
  • यह प्रक्रिया कम से कम तीन दिन (बुधवार तक) चलेगी।

दिल्ली की इन 7 अदालतों में होगा निपटारा

चालान स्लिप पर उल्लेख होगा कि 8 मार्च को किस समय, किस अदालत में और किस कोर्ट नंबर में जाकर चालान का निपटारा करना है। लोक अदालत निम्नलिखित 7 अदालतों में आयोजित होगी:

  1. रोहिणी कोर्ट
  2. साकेत कोर्ट
  3. कड़कड़डूमा कोर्ट
  4. पटियाला हाउस कोर्ट
  5. द्वारका कोर्ट
  6. तीस हजारी कोर्ट
  7. राउज एवेन्यू कोर्ट

किन चालानों का नपटारा होगा?

  • केवल वे ही चालान निपटाए जाएंगे, जो 30 नवंबर 2024 तक वर्चुअल कोर्ट में पेंडिंग थे।
  • लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।

यदि आपका चालान लंबित है, तो इसे जल्द से जल्द निपटाने का यह बेहतरीन अवसर है!