दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 10 जून 2024 को होगी।
हिमाचल को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश
गुरुवार, 6 जून 2024 को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार, 7 जून 2024 से प्रतिदिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया है। इस पानी को दिल्ली के जल संकट को कम करने के उद्देश्य से छोड़ा जाएगा।
हरियाणा से सहयोग की अपील
कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी अपील की है कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहरों के माध्यम से पानी को दिल्ली तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि वह पानी की बर्बादी से बचें।
हरियाणा की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई, कि उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथिनीकुंड बैराज तक कितना पानी पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को सोमवार को मामले में हुई प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
केजरीवाल सरकार की याचिका
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही है। याचिका में हरियाणा से हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी को छोड़ने की मांग की गई है।
जल मंत्री आतिशी की चिट्ठी
हाल ही में, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दिल्ली को एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली अपने जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रही है, लेकिन मौजूदा संकट से निपटने के लिए हरियाणा को यमुना में तत्काल अतिरिक्त पानी छोड़ने की जरूरत है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सरकार के आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे रहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 10 जून 2024 को होगी, जिसमें सभी पक्षों से प्रगति रिपोर्ट की अपेक्षा की गई है।