दिल्ली में लागू हुई धारा 144, इन चीजों पर लगेगा बैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश दो दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

9 जून को शपथ ग्रहण, VIP मेहमानों का आगमन
एनडीए को हाल ही में लोकसभा चुनावों में बहुमत मिलने के बाद 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश-विदेश से कई वीआईपी मेहमानों के आने की संभावना है। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है।

चुनावी नतीजों के बाद की तैयारियाँ
1 जून को लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण का मतदान संपन्न हुआ था और 4 जून को नतीजों की घोषणा की गई थी। एनडीए को 295 सीटें मिलीं जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें प्राप्त हुईं। चुनाव परिणामों के बाद कई बैठकों के दौर चले, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे।

सुरक्षा के विशेष प्रबंध
प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। पूरे दिल्ली में ड्रोन और ड्रोन जैसी उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संसदीय दल की बैठक में मोदी चुने गए नेता
आज हुई एनडीए की संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। इसके बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तिथि तय की गई। 9 जून को होने वाले इस समारोह में देश-विदेश के गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है, जिनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण के दौरान दिल्ली में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर उठाए गए इस कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समारोह शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हो।