सुरक्षा कदम: यूपी की सीमाओं पर धारा 144 लागू
दिल्ली की पुलिस ने आगामी ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मौके पर सुरक्षा को और भी मजबूत करते हुए, रविवार को यूपी की सीमाओं पर धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली और यूपी के बीच सभी सीमाओं और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रखा गया है।
किसानों के मार्च पर प्रतिबंध: वाहनों की एंट्री पर रोक
दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों, निजी वाहनों, और घोड़ों की एंट्री पर रोक लगा दी है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
हथियारों की विवादित एंट्री पर प्रतिबंध
दिल्ली पुलिस ने हथियारों जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, त्रिशूल, भाले, लाठी, रॉड आदि की एंट्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। ऐसे लोगों को मौके पर ही हिरासत में लिया जाएगा, और उन्हें IPC धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है।
सुरक्षा में और भी नई कड़ाई
टोल एजेंसियों को विवाद से बचाने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, और कैमरों के माध्यम से वाहनों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही एनएच और एक्सप्रेसवे पर कंक्रीट बैरियर और पिलर भी लगाए जा रहे हैं ताकि यात्रा पर किसी भी तरह की अड़चन न हो।