दिल्ली के मुख्य सचिव, नरेश कुमार, के खिलाफ एक गैरसरकारी संस्था की शिकायत पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
आरोपों का सार
उत्तराखंड के अल्मोड़ा की एक अदालत ने नरेश कुमार और अधिकारी वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ एनजीओ द्वारा संचालित स्कूल में लोगों को भेजने और घोटालों में अधिकारियों की संलिप्तता के सबूत छीनने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
शिकायत का प्रकार
प्लेज़ेंट वैली फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने एक स्कूल में लोगों को भेजा और उनसे टाइप किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने शिकायत को स्वीकार किया और राजस्व पुलिस को मामले की जाँच के आदेश दिए। एनजीओ की आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है।
गंभीर आरोप और धाराएं
नरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर में उन्हें धारा 392, 447, 120 बी, 504, और 506 के तहत आरोपित किया गया है। इस मामले में अब न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सच्चाई का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।