यूपी, दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, और हरियाणा के लोगों के लिए अब उत्तराखंड घूमना महंगा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ग्रीन सेस देना होगा। यह नई प्रवेश शुल्क नीति हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में लागू हो रही है। इससे पहले से भी ग्रीन सेस का अधिसूचना जारी हो चुका है, और इसके लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ देखें नए ग्रीन सेस के टैक्स की विवरण:
ग्रीन सेस टैक्स दरें:
- तीन पहिया वाहन: 20 रुपये
- चारपहिया हल्का वाहन, कार, एसयूवी: 40 रुपये
- मध्यम वाहन, छोटी बसें, ट्रैवलर: 60 रुपये
- भारी वाहन, बस, ट्रक आदि: 80 रुपये
अब वाहनों के ग्रीन सेस का भुगतान पूरे दिन तक मान्य होगा। और यदि कोई वाहन प्रतिदिन अधिक सेस की बजाय एक साथ सेस देना चाहता है, तो उसकी तिमाही और सालाना व्यवस्था भी है। इसके अलावा, कॉमर्शियल वाहनों के लिए भी नई ग्रीन टैक्स नीति लागू हो रही है। यहाँ देखें इसकी विवरण:
कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स की दरें:
- 05 साल के वाहन: पेट्रोल – 400 रुपये, डीजल – 500 रुपये
- 05 से 10 साल तक के वाहन: पेट्रोल – 600 रुपये, डीजल – 750 रुपये
- 10 से 15 साल तक के वाहन: पेट्रोल – 800 रुपये, डीजल – 1000 रुपये
- 15 साल से अधिक आयु वाले वाहन: पेट्रोल – 1000 रुपये, डीजल – 1250 रुपये
इसके अलावा, विद्युत बैटरी, सोलर, हाईब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स में छूट भी दी जाएगी। यह नई नीतियाँ लागू होने से पर्यटकों को और वाहन चालकों को ध्यान रखना होगा।