दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए न्यायिक संघर्ष में नई चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्पेशल लीव पेटिशन पर तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज किया, जिससे उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
तीन झटके, एक दिन: केजरीवाल की न्यायिक चुनौती
केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और झटका। दिल्ली हाईकोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की सम्भावना खत्म हो गई।
क्या अगला कदम होगा?
केजरीवाल के वकीलों ने हफ्ते में 5 बार की मुलाकात की मांग की थी, जो मिली नहीं। अब उन्हें अपने वकीलों से केवल दो बार मिलने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की सम्भावना कम हो जाती है, जिससे मामले की गहराई में जाने में अधिक समय लग सकता है।