दिल्ली में स्कूल सत्र 2024-25 के लिए जारी हुए निर्देश, कक्षा 6 से 8 तक के दाखिलों में होंगे ये बदलाव

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 2024-25 के स्कूल सत्र के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये नियम केवल क्लास 6 के दाखिले प्रक्रिया पर प्रभाव डालेंगे।

नया असर:
क्लास 6 के दाखिले में दो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा जाएगा।

दाखिला प्रक्रिया:

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/सरकारी स्कूल से पढ़े स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो स्कूल नहीं गया है, सीधे क्लास 6 में दाखिला कर सकते हैं।
यदि किसी स्टूडेंट ने मान्यता प्राप्त स्कूल से क्लास 5 पढ़ी हो, तो उनकी मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर दाखिला होगा।
अगर किसी स्टूडेंट की उम्र 10 से 12 साल है और वह किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से क्लास 5 नहीं पढ़ी है, तो वह राइट टु एजुकेशन एक्ट के तहत क्लास 6 में दाखिला के लिए अप्लाई कर सकता है।
निर्देश:

स्कूलों को इन नए नियमों का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए।
दाखिले की प्रक्रिया में स्टूडेंट्स को समय से पहले आवेदन करना चाहिए।
निष्कर्ष:
यह नए गाइडलाइंस स्कूली शिक्षा में समानता और पाठ्यक्रम में स्थिरता को बढ़ावा देने का एक कदम है। इससे विद्यार्थियों को समर्थन और मौका मिलेगा अपनी शिक्षा के करीबीकरण में।