सरकार ने वाहन मालिकों को दिया तोहफा, इस तारीख से लागू होगा यह नया नियम

राजस्थान सरकार के जोधपुर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक नए नियम को लागू किया है। इसके अनुसार, अब वाहन मालिकों को अपने वाहन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी।

ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा 1 अप्रेल से उपलब्ध

जोधपुर परिवहन विभाग ने 1 अप्रेल से ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। अब वाहन मालिक अपने मोबाइल में इन दस्तावेजों को रख सकते हैं और आवश्यकता पर उन्हें मोबाइल से ही दिखा सकते हैं।

क्यूआर कोड से प्रमाणित होगा पंजीयन और लाइसेंस

ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड भी होगा, जिसे स्कैन करके पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणित की जाएगी। यह नए नियम से वाहन मालिकों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के स्मार्ट कार्ड बनाने की फीस से भी राहत मिलेगी।

सरकार की यह पहल लाखों वाहन मालिकों को देगी सुविधा

इस सरकारी पहल से लाखों वाहन मालिकों को आराम मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें लाइन में लगकर लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह नए नियम तेजी से और सुरक्षित तरीके से वाहन मालिकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।