NCR में जाम छलकाने वालों के लिए गुडन्यूज

क्रिसमस और नया साल आते ही जाम छलकाने के शौकीनों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके तहत शराब की दुकानों को क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस के दिन और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11 बजे तक खोला जाएगा। यह इजाजत सामान्य दिनों से एक घंटा ज्यादा है, ताकि इन खास अवसरों पर बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके।

शराब की दुकानों का समय बढ़ाने का कारण

आबकारी विभाग का कहना है कि इस फैसले से लोग दुकानों के बंद होने के बाद अवैध तरीके से शराब खरीदने से बचेंगे। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के अनुसार, यह कदम इसलिये उठाया गया है ताकि जश्न के दौरान शराब की खरीदी को कानूनी तरीके से पूरा किया जा सके और शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा सके।

राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद

पिछले साल की बात करें तो जब एक्सटेंशन पॉलिसी लागू की गई थी, तब शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी। नोएडा और गाजियाबाद में क्रिसमस और नए साल के दौरान बिक्री के आंकड़े इस वृद्धि को दर्शाते हैं।

नोएडा में 24 दिसंबर को शराब बिक्री से राजस्व 5.6 करोड़ रुपये, 25 दिसंबर को 6.2 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर को 6.2 करोड़ रुपये रहा। वहीं, गाजियाबाद में 24 दिसंबर को 6.6 करोड़ रुपये, 25 दिसंबर को 6.8 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर को 7.1 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ।

पार्टी आयोजकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

इस बीच, नार्को समन्वय प्रबंधन समिति (एनसीओआरडी) की बैठक में यह निर्देश दिया गया कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को पार्टियां आयोजित करने से पहले परमिट प्राप्त करना होगा। अगर किसी पार्टी में शराब परोसी जाती है, तो आयोजकों को जिला आबकारी विभाग से ओकेशनल (सामयिक) बार लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

अपर जिलाधिकारी (वित्त) अतुल कुमार ने बैठक के दौरान कहा, “क्रिसमस और नए साल के अवसर पर कोई भी पार्टी या कार्यक्रम जिला मनोरंजन कर विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आयोजित किया जाना चाहिए। यदि पार्टी में शराब परोसी जाती है, तो स्वीकृत शराब का ही उपयोग किया जाए। अगर किसी अन्य राज्य की शराब पाई जाती है या अन्य मानदंडों का उल्लंघन होता है, तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

इस आदेश से न केवल शराब की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है, बल्कि यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि ये विशेष अवसर सुरक्षित और कानूनी तरीके से मनाए जाएं।