अब पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के चलते चलान काटना शुरू हो गया है। अगर वाहन चालक ने SMS को नजरअंदाज किया, तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच

1 अक्टूबर 2023 से नए नियम लागू हो चुके हैं और जल्द ही पूरे देश भर में असर दिखाने लगेंगे। ये नियम पेट्रोल, डीजल, और सीएनजी वाहनों पर लागू होंगे। पेट्रोल पंपों पर वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट जांचा जाएगा और अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऑन द स्पॉट चलान कट सकता है।
एसएमएस के जरिए सूचना
परिवहन विभाग लोगों को उनके प्रदूषण सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होने से पहले एसएमएस के जरिए सूचित करेगा। माना जा रहा है कि एक महीने पहले, 15 दिन पहले, और 7 दिन पहले तक लगातार सूचित किया जाएगा ताकि लोग समय पर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकें।
उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना

फिर भी अगर लोग सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, तो पेट्रोल पंपों पर उनका चलान काटा जाएगा। नए नियमों के अनुसार, जुर्माने की रकम 10,000 रुपये होगी। इस तरह की कार्यवाही दिल्ली-एनसीआर के कई पेट्रोल पंपों पर शुरू हो चुकी है।