यात्रियों के दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर DMRC का बडा़ ऐलान, जानिए किसको कितनी छूट

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने यात्रीयों को अब दो सीलबंद शराब की बोतलें लेकर सफर करने की अनुमति दी है, लेकिन बाहर निकलते ही शराब लेने पर होगी कार्रवाई।

नियमों का पालन अनिवार्य

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और हरियाणा आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि विदेशी या अन्य राज्य से लाई गई शराब की सीलबंद बोतलें नहीं लेकर यात्रा किया जा सकता है।

क्या है यात्री के लिए?

यात्री विदेशी या अन्य राज्य से एक सील खुली हुई बोतल ले सकता है, लेकिन अन्य राज्य में लेकर यहां पहुंचना अपराध होगा।

रोक तो नहीं, पर नियमों का पालन करें

हरियाणा में, एक पेटी शराब को कहीं भी ले जाने की अनुमति है, लेकिन दूसरे राज्य से नहीं। नोएडा मेट्रो में शराब लेकर सफर करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह कहीं भी बिक्री के लिए हो।

दिल्ली में नियमों की व्याख्या

दिल्ली में एक आबकारी अधिकारी ने बताया कि दूसरे राज्य की 750 मिलीलीटर सीलबंद बोतल लेने की अनुमति है, लेकिन दूसरे राज्य की नहीं। एयरपोर्ट से आने वाले यात्री के पासपोर्ट पर दो बोतलों की एंट्री होने पर वह दो बोतलें ले सकता है।

नोएडा में हो सकती है कार्रवाई

नोएडा मेट्रो में शराब लेने की अनुमति नहीं है, चाहे बोतल उत्तर प्रदेश में ही क्यों ना बिक रही हो।

सुरक्षित और नियमानुसार सफर करें

यात्री सावधानी बरते और नियमों का पालन करें, ताकि उन्हें कोई कार्रवाई से बचावा रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी यात्री नियमों का समर्थन करते हैं, डीएमआरसी ने प्रदेश की आबकारी नीति का पालन करने के लिए पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।