दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतलें लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अब सावधान हो जाएं. डीएमआरसी (DMRC) ने बुधवार को कहा है कि अब दिल्ली मेट्रो की एनसीआर सर्विस में दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति संबंधित राज्य के आबकारी नियम के तहत लागू होंगे. यानी अब नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की यात्रा करते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा. बता दें कि दिल्ली में अभी भी आप दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं. लेकिन, इसमें फुल, क्वार्टर, अद्धा, पव्वा, खंभा और बच्चा शराब की बोतलों को लेकर क्या कुछ कहा गया इसके लिए आगे पढ़ें.
आपको बता दें कि पहले डीएमआरसी का यह नियम था कि आप दिल्ली मेट्रो की एनसीआर सर्विस में भी दो बोतल ले जा सकते हैं. लेकिन, अब डीएमआरसी ने कहा है कि यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों में पहले से जो आबकारी नीति है, उसका पालन भी दिल्ली मेट्रो में किया जाएगा. ऐसे में अब आने वाले दिनों में आप दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी. वरना आपको राज्य की आबकारी नीति के तहत केस दर्ज कर आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है.
दो बोतल अब बाहर नहीं ले जा सकते हैं
पहले दिल्ली में कोई भी यात्री दो बोतल शराब या बीयर की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था. लेकिन, अब नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिर्फ एक ही बोतल ले जा सकता है. खास बात यह है कि शराब या बीयर की बोतल सीलबंद होनी चाहिए. अगर आपके पास सीलबंद बोतल नहीं है और दो बोतल ले जा रहे हैं तो दिल्ली में भी आबकारी नीति के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है
बता दें कि पिछले साल जून में डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के अंदर प्रति व्यक्ति शराब की दो बोतलें लेकर चलने की अनुमति दी थी. इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह दिल्ली आबकारी नीति का उल्लंघन है. आपको बता दें कि इससे पहले एयरपोर्ट मेट्रो लाइन छोड़ कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था.