दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट के सरकारी स्कूलों को लगाई फटकार, बच्चों को सुविधा के नाम पर मिल रहे टूटे बैंच, बिना किताबों के होती है पढा़ई

दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चिंता जताते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने दावा किया कि कुछ स्कूलों में बच्चों को बस एक कक्षा में टहलना पड़ रहा है, जहां दो सेक्शन के बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे माहौल में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न उठ रहे हैं।

शिक्षा विभाग को कड़ी चेतावनी

उच्चतम न्यायालय ने एजुकेशन सेक्रेटरी को गंभीर रूप से आगाह किया है कि उन्हें स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने उनसे स्पष्टता से पूछा कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि कुछ स्कूलों में बच्चों को किताबें तक उपलब्ध नहीं हैं।

मजबूरी में कोर्ट का सरकार पर बड़ा आरोप

हाई कोर्ट ने सरकार को गंभीरता से याद दिलाया कि युवाओं को शिक्षा का अधिकार है, और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, वरना उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अवमानना का खतरा

हाई कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर स्कूलों में किताबें और अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत करने की मांग की है। अगर यह मांग पूरी नहीं की गई तो कोर्ट द्वारा कठोर कार्रवाई की जा सकती है।