दिल्ली हाई कोर्ट ने नई योजना के तहत, 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को EWS कोटा के तहत स्कूलों में एडमिशन देने का आदेश जारी किया है।
नए निर्देश:
हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला लेते हुए आय सीमा को 1 लाख से 5 लाख रुपये सालाना तक बढ़ाई है और इसके तहत आने वाले परिवारों के बच्चों को EWS कोटा के तहत स्कूलों में एडमिशन की अनुमति दी है।
सरकार को जिम्मेदारी:
दिल्ली सरकार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का आदेश दिया गया है ताकि इस नए आदेश को सही ढंग से लागू किया जा सके।
दिल्ली सरकार की चुनौती:
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को माता-पिता की आय की घोषणा करने और EWS कोटे के तहत स्कूलों में एडमिशन के लिए उचित ढांचा बनाने का आदेश दिया है।
आपत्ति का मुद्दा:
सिविल वकील ने आय सीमा में बदलाव के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि यह अनुचित है और मनमानी वृद्धि का कारण बन सकता है।
नया मानक:
शिक्षा निदेशालय को मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का आदेश है, जो नए आदेश की ठीक से निगरानी करेगा।
समाप्ति:
इस नए दिशा-निर्देश के साथ, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्कूलों में EWS कोटे के तहत एडमिशन में नई सीधी राह दिखाई है।