दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्यमंत्री बने रहेंगे:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की थी।
अधिक विवाद:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की दूसरी याचिका पर भी विचार किया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया।
जमानत की उम्मीद:
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल, वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला आएगा कि क्या उन्हें जमानत दी जाए या नहीं।