दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है और उनकी रिमांड को भी सही ठहराया।
शराब घोटाला मामला
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, केजरीवाल शराब नीति को तैयार करने में शामिल थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी साजिश में कोई सबूत नहीं पाया।
जस्टिस का फैसला
हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और वे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए किसी खास विशेषाधिकार का उपयोग नहीं कर सकते।
क्या है अगला कदम?
अब केजरीवाल की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देने की तैयारी कर रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस मुद्दे में राहत देंगे, यह अब देखना है।