दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान 15 साल पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद पंप से नहीं मिलेगा पेट्रोल

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 15 साल से पुराने वाहनों को राजधानी के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम

दिल्ली में पहले से ही पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने यह नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी।

होटलों और ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अनिवार्य होगी एंटी-स्मॉग गन

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली के बड़े होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट और निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊंची इमारतों और होटलों को भी इस नियम का पालन करना होगा, ताकि हवा में मौजूद प्रदूषण को कम किया जा सके।

क्लाउड सीडिंग से कराई जाएगी कृत्रिम वर्षा(Artificial rain will be caused by cloud seeding)

सिरसा ने कहा कि सरकार क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम वर्षा) के लिए आवश्यक अनुमति लेगी ताकि जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो जाए, तो कृत्रिम बारिश कराकर हवा को साफ किया जा सके।

दिल्ली सरकार के इन कड़े फैसलों का उद्देश्य राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाना है, जिससे लोगों को प्रदूषण जनित बीमारियों से राहत मिल सके।