जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में यातायात नियमों की अनदेखी जेल तक पहुंचा सकती है। शहर में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस पहले से ही सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन अब और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। शहर में साइकिल को प्रमोट करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
शहर में साइकिल राइडर्स के लिए विशेष तौर से अलग साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं। ताकि राइडर्स मेन रोड पर चलने के बयाए साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल कर सुरक्षित चलें। वहीं, चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक पर बाइक या कार दौड़ाने वाले सावधान हो जाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत साइकिलिंग करने वालों की सुरक्षा के लिए अब सुखना लेक के सामने वाले साइकिल ट्रैक पर वाहन चालक नहीं चल पाएंगे। इसकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस रिफलेक्टर लगाएगी।
यह फैसला सोमवार को रोड सेफ्टी यूनिट की पहली बैठक में हुआ। सेक्टर-9 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में हुई बैठक में एसएसपी ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी मनीषा चौधरी के सुपरविजन में पुलिस अधिकारी, इंजीनियरिंग विभाग, नगर निगम और वास्तुकार विभाग के सदस्य शामिल थे। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है।
रोड सेफ्टी बैठक में मध्यमार्ग पर सड़क क्रास करने वाली जगह पर ब्लिंकर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जिन जिन चौराहों पर जाम लगता है उन पर दिशा दिखाने वाले साइन बोर्ड लगेंगे। वहीं, सड़क हादसे रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल खराब होने, रोड मार्किंग और साइनेज करने के लिए सेफ्टी यूनिट का गठन किया गया है।
इससे पहले चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस साइकिल ट्रैक पर चलने वाले वाहनों का साधारण चालान करती थी। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत कार्रवाई करेगी। इसके तहत अगर कोई साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाता पकड़ा गया है तो उसे 6 महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना हो सकता है और अगर वह ऐसा करता दोबारा 3 साल के अंदर पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल की सजा या फिर 2 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में साइकिल ट्रैक पर दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन चलाने वाले सावधान हो जाएं।